नई दिल्ली। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज, 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के 13 नेताओं की ओर से दायर याचिका में चुनाव आयोग (ECI) के फैसलों को चुनौती देते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर रोक लगाने की मांग की गई है।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ करेगी। याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और वोटर लिस्ट में अनियमितताओं के मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है।

इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पहले भी प्रभावित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में 14 कमियां बताई थीं, जिनमें पहचान संबंधी दस्तावेजों में अस्पष्टता, पन्नों का गायब या अपठनीय होना, कुछ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे का अभाव और 220 रुपये की कोर्ट फीस की कमी शामिल थी। इन्हीं कारणों से याचिका 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो सकी थी।

अब 15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम मतदाताओं तक की नजरें टिकी हैं। अदालत में इस मामले पर क्या रुख सामने आता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।