आरक्षण और MRC अभ्यर्थियों की मेरिट का मामला; अंतिम फैसला आने तक PCS-2025 का फाइनल रिजल्ट और APO-2025 मेन्स का परिणाम नहीं होगा जारी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की PCS-2025 और APO-2025 परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PCS-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही APO-2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने आरक्षण और मेरिट से जुड़े विवाद की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।

मामला पिछड़ा वर्ग के MRC (Meritorious Reserved Category) अभ्यर्थियों से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सामान्य वर्ग की कटऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उन्हें सामान्य यानी UR श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया। इसी व्यवस्था को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें फैसले पर

मामले की सुनवाई जस्टिस मनीष कुमार निगम की एकल पीठ के समक्ष हुई। कोर्ट के अंतिम फैसले तक UPPSC PCS-2025 का अंतिम चयन परिणाम और APO-2025 मेन्स का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इससे दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की आगे की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है।

हुक्का बार पर भी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अलग मामले में उत्तर प्रदेश में हुक्का बार चलाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य सार्वजनिक स्थानों के निर्धारित स्मोकिंग जोन में भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।

फैसले के दौरान कोर्ट ने युवाओं को धूम्रपान से दूर रहने का संदेश भी दिया। सुनवाई में जज ने अपने कॉलेज के दिनों के अनुभव का उल्लेख करते हुए पहली सिगरेट को आदत बनने की शुरुआत बताया और लोगों को इससे बचने की सलाह दी।