चंदौली। जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि विकास खंड नियामताबाद में तैनात रहे ग्राम पंचायत अधिकारी मोहित कुमार चौरसिया के विरुद्ध लंबे समय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के मामले में सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 15 दिनों के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।डीपीआरओ के अनुसार, मोहित कुमार चौरसिया 29 दिसंबर 2021 से विकास खंड नियामताबाद में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। 14 मई 2025 को जारी आदेश के तहत उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, चंदौली से संबद्ध करते हुए पूर्व आवंटित ग्राम पंचायतों का प्रभार हस्तांतरित कर कार्यालय में योगदान देने के निर्देश दिए गए थे।उन्होंने 30 मई 2025 को योगदान तो किया, लेकिन 31 मई 2025 से बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अनुमति के लगातार अनुपस्थित हैं।विभाग की ओर से उन्हें कई बार नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया। इसके बाद अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप में आरोप पत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन उन्होंने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया।
डीपीआरओ ने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और विभागीय नोटिसों की लगातार अनदेखी से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संबंधित कर्मचारी राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए उनके विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाई प्रस्तावित है।उन्होंने बताया कि सूचना प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर यदि मोहित कुमार चौरसिया जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, चंदौली में उपस्थित होकर अपनी वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाई कर दी जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी।
chandauli
एक वर्ष से लापता ग्राम पंचायत अधिकारी पर गिरेगी गाज, सेवा समाप्ति की तैयारी
डीपीआरओ बोले- 15 दिन के भीतर उपस्थित होकर पक्ष रखें, अन्यथा सेवा समाप्ति की होगी कार्यवाई
नन्द मुरारी शंकर शरण पाठक
जिला ब्यूरो प्रमुख
चंदौली, उत्तर प्रदेश
📤 Found this article helpful? Share it!
Comments (0)