चंदौली। मिठाई कारोबारियों को अब खुली मिठाइयों की ट्रे पर ‘यूज बाई डेट’ (प्रयोग की अंतिम तिथि) अंकित करना अनिवार्य होगा। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 से जिले की सभी मिठाई दुकानों में बिकने और भंडारित की जाने वाली खुली मिठाइयों पर यूज बाई डेट प्रदर्शित करनी होगी। नियम का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की ओर से किए गए निरीक्षण और प्रवर्तन कार्यवाई में सामने आया है कि कई कारोबारी उपभोक्ताओं को मिठाई के बनने और उसके उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी नहीं देते हैं। मिठाई की प्रकृति के अनुसार उसकी शेल्फ लाइफ एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। निर्धारित अवधि बीतने के बाद मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी प्रभावित होने की आशंका रहती है।

धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य था, लेकिन नए निर्देश के तहत खुली मिठाइयों की ट्रे पर भी यूज बाई डेट प्रदर्शित करनी होगी। 15 अक्टूबर से नियम का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाई की जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर कारोबार पर रोक भी लगाई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि आदेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीमें गठित की जा रही हैं। 15 अक्टूबर से मिठाई दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ताओं से भी मिठाई खरीदते समय ट्रे पर दर्ज यूज बाई डेट की जांच करने की अपील की गई है।