चंदौली। जिले की क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 20 जुलाई 2026 से क्षेत्र पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरांत नई क्षेत्र पंचायतों के गठन और पहली बैठक होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को संबंधित क्षेत्र पंचायतों का प्रशासक नामित किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-8 के तहत यदि किसी कारणवश समय पर नई क्षेत्र पंचायत का गठन संभव नहीं हो पाता है, तो राज्य सरकार अथवा अधिकृत अधिकारी प्रशासनिक समिति अथवा प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ऐसे प्रशासक पंचायत के नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नामित प्रशासक केवल सामान्य एवं नियमित (रूटीन) कार्यों का ही निर्वहन करेंगे। उनके द्वारा कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा। यदि किसी विशेष अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में नीतिगत निर्णय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो संबंधित प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही उस पर कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि नई क्षेत्र पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होने तक अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। इसके बाद नवगठित क्षेत्र पंचायतों के गठन के साथ प्रशासकों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा।
जिलाधिकारी के इस आदेश की प्रतिलिपि पंचायतीराज विभाग, मंडलायुक्त, निदेशक पंचायतीराज, मुख्य विकास अधिकारी, उपनिदेशक पंचायतीराज सहित जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
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